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भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) की अधिकृत शाखाओं पर चुनावी बॉण्‍डों की बिक्री

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्‍या 20 दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्‍ड की खरीद ऐसे व्‍यक्ति द्वारा की जा सकती हैजो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्‍थापित हो। व्‍यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्‍यक्ति एकल रूप से या अन्‍य व्‍यक्तियों के साथ संयुक्‍त रूप से चुनावी बॉण्‍डों की खरीद कर सकता है। केवल वैसी राजनीतिक पार्टियांजो जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्‍छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम लोकसभा चुनावों या राज्‍य विधानसभा चुनावों में डाले गये मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्‍त नहीं किये होंचुनावी बॉण्‍ड प्राप्‍त करने की पात्र होंगी।  चुनावी बॉण्‍डों को किसी योग्‍य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्‍यम से ही भुनाया जा सकेगा।
2. भारतीय स्‍टेट बैंक को बिक्री के छठे चरण में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्‍न) के माध्‍यम से 01-10 नवम्बर 2018 तक चुनावी बॉण्‍डों को जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा । एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए चुनावी बॉन्ड को उसी दिन खाते में जमा किया जाएगा।

चुनावी बॉण्‍ड योजना-2018

भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) की अधिकृत शाखाओं पर चुनावी बॉण्‍डों की बिक्री

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्‍या 20 दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्‍ड की खरीद ऐसे व्‍यक्ति द्वारा की जा सकती हैजो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्‍थापित हो। व्‍यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्‍यक्ति एकल रूप से या अन्‍य व्‍यक्तियों के साथ संयुक्‍त रूप से चुनावी बॉण्‍डों की खरीद कर सकता है। केवल वैसी राजनीतिक पार्टियांजो जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्‍छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम लोकसभा चुनावों या राज्‍य विधानसभा चुनावों में डाले गये मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्‍त नहीं किये होंचुनावी बॉण्‍ड प्राप्‍त करने की पात्र होंगी।  चुनावी बॉण्‍डों को किसी योग्‍य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्‍यम से ही भुनाया जा सकेगा।
2. भारतीय स्‍टेट बैंक को बिक्री के छठे चरण में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्‍न) के माध्‍यम से 01-10 नवम्बर 2018 तक चुनावी बॉण्‍डों को जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा । एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए चुनावी बॉन्ड को उसी दिन खाते में जमा किया जाएगा।

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