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जयपुर। भाजपा प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को धौलपुर, राजाखेड़ा, नगर, नदबई, कामां, कम्हेर एवं सवाई माधोपुर नगर पालिका/नगर परिषद के अध्यक्ष/सभापति एवं उपाध्यक्ष/उप-सभापति के चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा।

भाजपा प्रतिनिधिमण्डल में भाजपा प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेन्द्र सिंह नरूका, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री राजेश गुर्जर, अशोक सिंह शेखावत, विशाल पार्थ ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।

भाजपा ने अपने ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त से निवेदन किया कि, राजस्थान में विभिन्न जिलों के निकाय चुनाव सम्पन्न किये जाकर उनमें अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति के चुनाव दिनांक 20 व 21 दिसम्बर 2020 को सम्पन्न होने है, लेकिन सरकार के द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य अपना मत गुप्त रूप से ना देकर किसी न किसी रूप से सार्वजनिक दिखाकर मोबाईल से फोटो खींचकर या मतदान के समय अन्य सदस्य को दिखाकर मतदान करें जिससे सदस्य ने सतारूढ पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए जो खरीद फरोख्त की है सुनिष्चित हो सके इस क्रम में सरकारी तंत्र पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर रहा है जिसके चलते धौलपुर, राजाखेडा, नगर, नदबई, सवाई माधोपुर, कामां व कुम्हेर में किसी भी रूप से सवैधानिक रीति से अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति का चुनाव करवाया जाना असंभव है।

सदस्यों को डरा धमकाकर लालच देकर अपने पक्ष में मतदान करवाने बाबत सतारूढ पार्टी पूर्ण रूप से अग्रेसित है इसी क्रम में सदस्यों के खरीद फरोख्त कर अपने पक्ष में मतदान किया है इस वास्ते सदस्यों से अपना मत सार्वजनिक करवाने बाबत कार्यावाही की जाये। सत्तारूढ़ पार्टी किसी भी तरह से जीतने के लिए सभी नाजायज प्रयास कर रही है। ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनावों के लिए आपकी सहायता और सहयोग लेना अनिवार्य हो जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी का निर्वाहन करता है कि आयोग के कड़े नियम के तहत निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोजित किए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य में सत्तारूढ़ दल एक अराजक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है, जिससे गड़बड़ी होने की पूर्ण आशंका है। राज्य निर्वाचन आयोग वैधानिक नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किन्तु विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग के सभी मापदण्डों की धज्जियाँ उड़ाते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने सभी स्रोतों और साधनों को अवैध रूप से अपनाया है।

अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि मतदाता (सदस्यों) के अलावा अन्य कोई भी जनप्रतिनिधि, मंत्री या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मतदान क्षेत्र के 200 मीटर के दायरे में मतदाताओं को किसी भी प्रकार से भयभीत एवं प्रलोभन नहीं दे और न ही कोई मतदान क्षेत्र में उपस्थित रहे। मतदान के दिन मतदाता मतदान केन्द्र पर कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना करते हुए मतदान करें तथा कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र में मोबाइल या किसी भी प्रकार से फोटो एवं वीडियो बनाने के लिए कैमरा आदि लेकर नहीं जाए। उक्त बिन्दुओं पर आप रिटर्निंग अधिकारी को निर्देशित करें की अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति के चुनाव में कानूनों, नियमों एवं आदेशों की पालना निष्पक्ष एवं उचित रूप से हो तथा बिना किसी डर एवं भय के उक्त में उपरोक्त वर्णित निकायों में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो।

धौलपुर, राजाखेडा, नगर, नदबई, सवाई माधोपुर, कामां व कुम्हेर में नगरपालिका/नगरपरिषद के अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति के चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो इसके लिए आप सभी सम्बन्धित अधिकारियों या अन्य अधिकारियों को तुरन्त, निष्पक्ष और उचित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश देने एवं सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए और निर्देश दिए जाये कि मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों को आधिकारिक बूथ के आसपास किसी भी मतदाता द्वारा ले जाने की अनुमति नहीं हो और प्रत्येक मतदाता को किसी भी तरह की सामग्री (बोर्ड, प्रतीक) को प्रदर्शित करने से रोका जाए मतदान की गोपनीयता को उपरोक्त नियम में बताये अनुसार अक्षर से पालना सुनिश्चित हो रिटर्निंग अधिकारी, प्रशासन को यह निर्देशित करें कि वह कानून एवं नियमों के अनुसार चुनाव सम्पन्न करवाएं एवं वर्णित निकायों में श्रीमान के द्वारा एक अन्य पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिया जाकर निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाया जाये।

सभापति एवं उप-सभापति के निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

जयपुर। भाजपा प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को धौलपुर, राजाखेड़ा, नगर, नदबई, कामां, कम्हेर एवं सवाई माधोपुर नगर पालिका/नगर परिषद के अध्यक्ष/सभापति एवं उपाध्यक्ष/उप-सभापति के चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा।

भाजपा प्रतिनिधिमण्डल में भाजपा प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेन्द्र सिंह नरूका, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री राजेश गुर्जर, अशोक सिंह शेखावत, विशाल पार्थ ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।

भाजपा ने अपने ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त से निवेदन किया कि, राजस्थान में विभिन्न जिलों के निकाय चुनाव सम्पन्न किये जाकर उनमें अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति के चुनाव दिनांक 20 व 21 दिसम्बर 2020 को सम्पन्न होने है, लेकिन सरकार के द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य अपना मत गुप्त रूप से ना देकर किसी न किसी रूप से सार्वजनिक दिखाकर मोबाईल से फोटो खींचकर या मतदान के समय अन्य सदस्य को दिखाकर मतदान करें जिससे सदस्य ने सतारूढ पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए जो खरीद फरोख्त की है सुनिष्चित हो सके इस क्रम में सरकारी तंत्र पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर रहा है जिसके चलते धौलपुर, राजाखेडा, नगर, नदबई, सवाई माधोपुर, कामां व कुम्हेर में किसी भी रूप से सवैधानिक रीति से अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति का चुनाव करवाया जाना असंभव है।

सदस्यों को डरा धमकाकर लालच देकर अपने पक्ष में मतदान करवाने बाबत सतारूढ पार्टी पूर्ण रूप से अग्रेसित है इसी क्रम में सदस्यों के खरीद फरोख्त कर अपने पक्ष में मतदान किया है इस वास्ते सदस्यों से अपना मत सार्वजनिक करवाने बाबत कार्यावाही की जाये। सत्तारूढ़ पार्टी किसी भी तरह से जीतने के लिए सभी नाजायज प्रयास कर रही है। ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनावों के लिए आपकी सहायता और सहयोग लेना अनिवार्य हो जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी का निर्वाहन करता है कि आयोग के कड़े नियम के तहत निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोजित किए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य में सत्तारूढ़ दल एक अराजक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है, जिससे गड़बड़ी होने की पूर्ण आशंका है। राज्य निर्वाचन आयोग वैधानिक नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किन्तु विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग के सभी मापदण्डों की धज्जियाँ उड़ाते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने सभी स्रोतों और साधनों को अवैध रूप से अपनाया है।

अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि मतदाता (सदस्यों) के अलावा अन्य कोई भी जनप्रतिनिधि, मंत्री या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मतदान क्षेत्र के 200 मीटर के दायरे में मतदाताओं को किसी भी प्रकार से भयभीत एवं प्रलोभन नहीं दे और न ही कोई मतदान क्षेत्र में उपस्थित रहे। मतदान के दिन मतदाता मतदान केन्द्र पर कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना करते हुए मतदान करें तथा कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र में मोबाइल या किसी भी प्रकार से फोटो एवं वीडियो बनाने के लिए कैमरा आदि लेकर नहीं जाए। उक्त बिन्दुओं पर आप रिटर्निंग अधिकारी को निर्देशित करें की अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति के चुनाव में कानूनों, नियमों एवं आदेशों की पालना निष्पक्ष एवं उचित रूप से हो तथा बिना किसी डर एवं भय के उक्त में उपरोक्त वर्णित निकायों में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो।

धौलपुर, राजाखेडा, नगर, नदबई, सवाई माधोपुर, कामां व कुम्हेर में नगरपालिका/नगरपरिषद के अध्यक्ष/सभापति व उपाध्यक्ष/उपसभापति के चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो इसके लिए आप सभी सम्बन्धित अधिकारियों या अन्य अधिकारियों को तुरन्त, निष्पक्ष और उचित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश देने एवं सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए और निर्देश दिए जाये कि मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों को आधिकारिक बूथ के आसपास किसी भी मतदाता द्वारा ले जाने की अनुमति नहीं हो और प्रत्येक मतदाता को किसी भी तरह की सामग्री (बोर्ड, प्रतीक) को प्रदर्शित करने से रोका जाए मतदान की गोपनीयता को उपरोक्त नियम में बताये अनुसार अक्षर से पालना सुनिश्चित हो रिटर्निंग अधिकारी, प्रशासन को यह निर्देशित करें कि वह कानून एवं नियमों के अनुसार चुनाव सम्पन्न करवाएं एवं वर्णित निकायों में श्रीमान के द्वारा एक अन्य पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिया जाकर निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाया जाये।

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