माननीय न्यायाधिपति श्रीमती सबीना एवं न्यायाधिपति श्री चद्र कुमार सोनगरा की खंड़पीठ के समक्ष दैनिक वाद सूची में 2 नम्बर सूचीबद्ध था मामला
अधिवक्ता सुनील समदड़िया, राज्य सरकार और अन्य अभिभावकों की याचिकाओ पर संयुक्त चल रही सुनवाई ।
संयुक्त अभिभावक समिति की ओर से अधिवक्ता अमित छंगाणी भी हुए सुनवाई में शामिल| अधिवक्ता अमित छंगाणी द्वारा भी लगाई याचिका जो की दैनिक वाद सूची मैं 13 नंबर पर थी सूचीबद्ध और याचिका मैं सम्पूर्ण सत्र की 25% फीस लेने की मांग ।
दिनाक 14.10 को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार को लगाई थी फटकार और कहा कि फीस मुद्दे पर सरकार द्वारा क्या फैसला लिया गया है कि जब स्कूल खुलेंगे तो उस समय फीस का डिटरमिनेशन क्या होगा और जिस समय स्कूल बंद रहे हैं उस समय स्कूल कितनी फीस चार्ज कर सकता है इसके बारे में राज्य सरकार जरिए एफिडेविट अपना खाका दिनाक 19.10 को पेश करें तब तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।
साथ ही साथ माननीय खंडपीठ द्वारा राज्य सरकार को यह भी कहा कि डिफर्मेंट कोई सलूशन नहीं है फीस के मुद्दे को रिवॉल्यूशन के तौर पर ले और ऐसा निर्णय पारित करें जिससे सभी पक्षकारों को हो फायदा।
राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया हलफनामा और सात दिवस का मांगा समय
माननीय खण्ड पीठ द्वारा आज सुनवाई को अड़जॉर्न कर मामलों को पुनः दिनाक 23 अक्टूबर को किया सूचीबद्ध

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